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ई-कॉमर्स वेबसाइटों को FSSAI की चेतावनी, नियम तोड़ने पर सख्त एक्शन के आदेश

FSSAI Warning For E-Commerce: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने फूड सेफ्टी प्रोटोकाल का पालन नहीं करने पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त एक्शन की चेतावनी दी है। देश के प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के 70 प्रतिनिधियों के साथ प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बैठक के बाद यह चेतावनी दी गई है। FSSAI द्वारा जारी बयान के मुताबिक, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण के सीईओ जी कमला वर्धन राव ने प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे मामले में गड़बड़ी करने वाले पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने तेज गति से बढ़ते हुए ई-कॉमर्स सेक्टर में खाद्य सुरक्षा के महत्व का जिक्र किया।

एफएसएसएआई सीईओ ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को ग्राहकों को दी जाने वाली रसीद, चालान और कैश मेमो पर अपने FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण नंबर को प्रमुखता से दर्शाने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स इकाइयों को अपने ऑपरेशनल से जुड़े सभी गोदामों और स्टोर रूम का डिटेल भी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण पोर्टल पर देने को कहा गया है। बैठक में कंज्यूमर इंटरफेस पर फूड पोडक्ट्स के लिए उपयोगी की तिथी और एक्सपायरी डेट दर्शाने की संभावना पर भी चर्चा हुई।

FSSAI का सख्त आदेश

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी कमला वर्धन राव ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने सभी गोदामों और भंडारण केंद्रों में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ई-कॉमर्स संचालन से जुड़े सभी गोदामों को एफएसएसएआई द्वारा पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। इस प्रक्रिया में शामिल सभी खाद्य संचालकों, जिनमें ई-कॉमर्स कर्मचारी भी शामिल हैं, को स्वच्छता प्रोटोकॉल पर अनिवार्य FSSAI FoSTaC (खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन) प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्लेटफ़ॉर्म को अपनी प्रशिक्षण योजनाएं और समय-सीमा FSSAI के साथ साझा करनी होंगी।

गौरतलब है कि इससे पहले जून में, महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुंबई के धारावी में क्विक-कॉमर्स कंपनी जेप्टो के डार्क स्टोर्स पर छापे मारे थे और गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन का हवाला देते हुए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया था। इसी प्रकार, पुणे के बानेर-बलेवाड़ी क्षेत्र में ब्लिंकिट डार्क स्टोर को कथित रूप से बिना वैध लाइसेंस के संचालन के कारण निलंबित कर दिया गया।

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