छत्तीसगढ़

चाकूबाजी पर जीरो टॉलरेंस 12 घंटे में मुख्य आरोपी एवं सहयोगी गिरफ्तार

*भागने-छिपाने वालों पर भी समान कार्यवाही, अपराधियों के संरक्षण पर सीधा प्रहार*

*घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटर साइकिल और भागने में इस्तमाल किए गए सभी वाहनों सहित 4 मोटर साइकिल भी की गई जप्त*

थाना सिटी कोतवाली, जिला रायपुर क्षेत्र अंतर्गत फव्हारा चौक के पास घटित चाकू से जानलेवा हमले के प्रकरण में रायपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा तत्काल, सख्त एवं उदाहरणात्मक कार्यवाही की गई है। प्रकरण में आरोपी हरा सोनू उर्फ मोहम्मद आदिल रजा निवासी राजातालाब, रायपुर द्वारा आपसी छींटाकशी से क्षुब्ध होकर सार्वजनिक स्थान पर बटन चाकू से पीड़ित पर हमला किया गया, जिससे पीड़ित को गंभीर चोटें आईं तथा अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति उत्पन्न हुई। घटना की गंभीरता एवं हथियार के खुले प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 35/26 धारा 296, 118(1), 109(1), 249, 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

घटना के पश्चात आरोपी अपने विरुद्ध अपराध दर्ज होने की संभावना पर से ही रायपुर छोड़कर फरार हो गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार आरोपी जल्द ही अन्य राज्य की ओर भागने की तैयारी में था। इससे पहले ही थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक सतीश सिंह के नेतृत्व में एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट रायपुर प्रभारी सचिन सिंह, उपनिरीक्षक मुकेश सिंह सोरी तथा उनकी टीम द्वारा सूचना तंत्र एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए संयुक्त कार्यवाही की गई और महज 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि घटना के बाद मुख्य आरोपी को भागने, छिपने एवं आश्रय देने में अन्य व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर सहायता प्रदान की गई। आरोपी के मेमोरेंडम कथन एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर ऐसे सह-आरोपियों को भी चिन्हित कर विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध धारा 249 एवं 3(5) बीएनएस सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में कड़ी वैधानिक कार्यवाही की गई है। इससे यह स्पष्ट किया गया है कि अपराध के बाद संरक्षण देने वाले भी अपराध में समान रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे।

प्रकरण में विवेचना अभी शेष है। आरोपियों द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने, गवाहों को डराने-धमकाने एवं जांच में बाधा उत्पन्न करने की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय से न्यायिक रिमांड प्राप्त कर गहन जांच की जा रही है, फिलहाल घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया है, सहयोगी व्यक्तियों और आरोपी हरा सोनू द्वारा घटना में और भागने में इस्तमाल किए गए 04 मोटर साइकिल भी जप्त किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड का परीक्षण किया जा रहा है। जिन आरोपियों का आपराधिक इतिहास पाया जाएगा, उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत पृथक से कठोर कार्यवाहियां संस्थित किए जाने की तैयारी की जा रही है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

*डीसीपी सेंट्रल जोन पुलिस का कड़ा संदेश*

रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में चाकूबाजी, हथियारों का प्रदर्शन, हिंसा तथा अपराधियों को संरक्षण देने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। अपराध करने वाले, फरार होने में मदद करने वाले अथवा आश्रय देने वाले सभी के विरुद्ध कानून की पूरी ताकत से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

*गिरफ्तार आरोपी*

*01. हरा सोनू उर्फ मोहम्मद आदिल रजा पिता मोहम्मद निजबुल हक उर्फ मोहम्मद निजाम उम्र 34 वर्ष निवासी बाबा किराना स्टार्स के पास नई बस्ती राजातालाब थाना सिविल लाईन रायपुर जिला रायपुर।*

*02. मोहम्मद अदनान पिता कमर एजाज खान उम्र 22 वर्ष निवासी कुकर बिरयानी के बाजू बैजनाथ पारा थाना कोतवाली जिला रायपुर।*

*03. सागर नगरारे पिता राजू नगरारे उम्र 39 वर्ष निवासी शिव मंदिर के सामने चंदनडीह थाना आमानाका जिला रायपुर।*

*04. उबैद रजा उर्फ इल्ला पिता नईम रजा उम्र 19 वर्ष निवासी हैदराबादी होटल के पीछे बैजनाथ पारा थाना सिटी, कोतवाली जिला रायपुर।*

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