क्राइमछत्तीसगढ़

चोरी के प्रकरण में थाना माना से फरार आरोपी विजय जांगड़े गिरफ्तार, आरोपी विगत 01 वर्ष से चल रहा था फरार, आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में जारी है स्थाई वारंट

  •  थाना माना क्षेत्रांतर्गत धरमपुरा स्थित सूने मकान का कुंदा उखाड़कर दिये थे चोरी की घटना को दिया था अंजाम।
  •  घटना के बाद से आरोपी विजय जांगड़े लगातार 01 वर्ष से चल रहा था फरार।

     आरोपियों के विरूद्ध थाना माना में अपराध क्रमांक 303/25 धारा 331(3), 305 बी.एन.एस. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
  •  एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना माना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।

    विवरण – प्रार्थी अनिल बघेल ने दिनांक 22.09.25 को थाना माना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि कोई अज्ञात चोर माना क्षेत्रांतर्गत धरमपुरा स्थित उसके सूने मकान के दरवाजा के कुंदा व उसमें लगे ताला को उखाड़कर अंदर प्रवेश कर कमरे मंे रखें आलमारी का ताला व लॉकर को तोड़कर आलमारी में रखें नगदी रकम, सोने – चांदी के जेवरात तथा चांदी की मूर्ति को चोरी कर ले गया था, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना माना में अपराध क्रमंाक 303/25 धारा 331(3), 305 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूर्व में प्रकरण मंे आरोपी चंदन चेलक पिता झुमका चेलक उम्र 19 साल निवासी कचना हाउसिंग बोर्ड कालोनी ब्लॉक नंबर 33 रूम नंबर 16 थाना खम्हारडीह रायपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी की संपूर्ण मशरूका सोने के जेवरात लगभग 75 ग्राम, चांदी के जेवरात एवं मूर्ति लगभग 02 किलो 893 ग्राम तथा नगदी रकम जुमला कीमती लगभग 10,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया था।

प्रकरण में संलिप्त आरोपी विजय जांगड़े घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था जिसकी टीम के सदस्यों द्वारा उसके छिपने के हर संभावित ठिकानों पर लगातार रेड कार्यवाही करते हुए उसकी पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान टीम को आरोपी विजय जांगड़े के उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूूनिट की टीम द्वारा आरोपी विजय जांगड़े की पतासाजी कर गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी – विजय जांगड़े पिता छोटू जांगड़े उम्र 18 साल निवासी कचना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना खम्हारडीह जिला रायपुर।

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