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पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर, फीस और नियम में बदलाव

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में अहम बदलाव किया है। नए नियम के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किया जाने वाला 36 पन्नों का सामान्य भारतीय पासपोर्ट अब पांच साल या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी के आधार पर पासपोर्ट की वैधता समाप्त होगी।

यह बदलाव पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत किया गया है। संशोधित नियमों में पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 12(1A) में बदलाव किया गया है। इससे पहले 15 साल से कम उम्र के बच्चे का 36 पन्नों वाला सामान्य पासपोर्ट पांच साल या बच्चे के 15 साल की उम्र पूरी होने तक, जो पहले हो, वैध रहता था। अब यह सीमा 15 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है।

किसे मिलेगा इसका फायदा?

नया नियम 15 साल से कम उम्र के उन बच्चों पर लागू होगा, जिन्हें 36 पन्नों वाला सामान्य पासपोर्ट जारी किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि 14 साल की उम्र में पासपोर्ट जारी होता है, तो वह बच्चे के 18 साल का होने तक वैध रहेगा, क्योंकि पांच साल की अवधि पूरी होने से पहले ही 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी।

वहीं, यदि किसी बच्चे को कम उम्र में पासपोर्ट जारी किया जाता है और पांच साल की अवधि 18 वर्ष की आयु से पहले पूरी हो जाती है, तो पासपोर्ट की वैधता पांच साल पर समाप्त होगी।

पासपोर्ट फीस में भी बदलाव

पासपोर्ट नियमों में फीस से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। नियम 8 के तहत अलग-अलग श्रेणी के पासपोर्ट आवेदनों के लिए देय शुल्क अनुसूची IV में निर्धारित दरों के अनुसार होगा। पासपोर्ट सेवाओं की संशोधित फीस 1 जुलाई 2026 से लागू की गई थी।

वयस्कों के लिए 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,500 से बढ़कर ₹2,500 और 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस ₹2,000 से बढ़कर ₹3,500 हुई है। तत्काल सेवा में 36 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस ₹5,000 और 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस ₹6,000 है।

नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,000 से बढ़कर ₹1,750 हुई है। तत्काल श्रेणी में इसकी फीस ₹4,250 निर्धारित की गई है।

8 साल से कम बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को छूट

नए पासपोर्ट के आवेदन पर आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 प्रतिशत की फीस छूट जारी है। यह छूट नए पासपोर्ट के आवेदन पर लागू है, जबकि पुनः जारी किए जाने वाले पासपोर्ट पर यह लाभ उपलब्ध नहीं है।

कब से लागू हुआ नियम?

विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक संशोधित प्रावधान आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हुए हैं। इसका मतलब है कि नए नियम के तहत पात्र बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अब 18 वर्ष की आयु तक निर्धारित की जा सकती है, बशर्ते पांच साल की अवधि पहले समाप्त न हो।

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