छत्तीसगढ़

फर्जी हस्ताक्षर कर पुस्तैनी जमीन का बटवारानामा दस्तावेज तैयार कर पीएम आवास योजना से पैसा लेकर मकान एवं दुकान बना डाला

राजनांदगाव . राजनांदगाव मैं युसूफ कुरेशी नामक व्यक्ति ने अपने भतीजा मोहम्मद आरिफ कुरैशी पर आरोप लगाते हुवे कोतवाली थाने मे शिकायत की है की पुस्तैनी जमीन जोकि भरका पारा काली मंदिर के सामने स्थित जमीन का बिना मेरे सहमति के दिनांक 11/10/2022 को फर्जी हस्ताक्षर कर बटवारानामा दस्तावेज तैयार कर पीएम आवास योजना से पैसा लेकर मकान एवं दुकान बनाकर धोखाधडी किया गया जिसके संबंध में लिखित आवेदन कोतवाली थाने मे पेश किया गया .

युसूब कुरैसी ने आवेदन मे जानकारी दी की हमारी पुश्तैनी जमीन भरकापारा, काली मंदिर के सामने स्थित है जिस पर राजनांदगांव द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के द्वारा 1/3 का बंटवारा आदेश हुआ था जिस पर हम तीन पक्षकार सहमत होकर इकरारनामा किये थे। उसके बाद से ही में कोरबा में रह रहा था। फिर में 22 फरवरी 2025 को राजनांदगांव आया तो मुझे जानकारी मिली कि मेरा भतीजा आरिफ पीएम आवास योजना से पैसा लेकर हमारे हिस्से में मकान एवं दुकान बना लिया है। जिसके बाद मेरे बोलने पर मेरा भतीजा हसन के द्वारा नगर निगम राजनांदगांव से आर.टी.आई. लगाकर दस्तावेज निकाला गया तो पता चला कि आरिफ ने झूठा बंटवारानामा बनाकर अपने नाम से पीएम आवास योजना का फण्ड लेकर दुकान एवं मकान बनाया है। यह कि, जो बंटवारानामा पीएम आवास के लिये जमा किया गया है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है एवं उसमें मेरे फर्जी हस्ताक्षर किया गया है। और वह बंटवारानामा गलत रूप से तैयार कर गलत नीयत से पीएम आवास फण्ड का पैसा निकाला गया है। अतः आपसे अपेक्षा है कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच की जाये चूंकि उसने मेरे साथ-साथ सरकार को भी धोखा दिया है और गलत दस्तावेज लगाकर सरकार के साथ छल किया है। आपसे निवेदन है कि इस शिकायत पर धारा 420, 467, 468 एवं 471 आई०पी०सी. के तहत कार्यवाही की जाये। थाने की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं आवेदक.

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