
- #आरोपी के कब्जे से 63 पौवा देशी मदिरा शराब कुल 11.340 बल्क लीटर किया गया जप्त।#
#आरोपी द्वारा घटना में उपयोग में किये जाने वाले मोपेड टीव्हीएस जूपिटर क्रमांक सीजी 04 पीएल 0928 को भी किया गया है।#
#आरोपी के कब्जे से जप्त शराब एवं वाहन की कुल कीमत है 63,000 / रू#
रायपुर नॉर्थ जोन पुलिस उपायुक्त श्री मयंक गुर्जर(भा.पु.से.), द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में दिनांक 04.02.26 को सूचना प्राप्त हुई थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत मेटल पार्क तरफ एक व्यक्ति मोपेड टीव्हीएस जूपिटर कमांक सीजी 04 पीएल 0928 अवैध रूप से शराब रखकर परिवहन कर रहा है रहा है। जिस पर पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारी खमतराई को आरोपी को शराब के साथ पकड़ने निर्देशित किया गया, कि थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये व्यक्ति की पतासाजी करते हुये व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम बप्पी महतो पिता धरनी महतो उम्र 35 वर्ष निवासी देवांगन किराना स्टोर्स जागृति नगर बीरगांव थाना उरला रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास सफेद प्लास्टिक बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में 63 पौवा देशी मदिरा शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने एवं परिवहन करने के संबंध में बप्पी महतो से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।
जिस पर आरोपी बप्पी महतो को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 63 पौवा देशी शराब कीमती 6300 रू. एवं घटना में उपयोग किये गये मोपेड टीव्हीएस जूपिटर कमांक सीजी 04 पीएल 0928 कीमती लगभग 50,000 रूपये कुल जुमला कीमती 63,000 रू. जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 78/26 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी – बप्पी महतो पिता धरनी महतो उम्र 35 वर्ष निवासी देवांगन किराना स्टोर्स जागृति नगर बीरगांव थाना उरला रायपुर




