छत्तीसगढ़

ई-रिक्शा खरीदने के लिए निर्माण महिला श्रमिकों को मिलेगा एक लाख रुपए का अनुदान

छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को मिलेगी आर्थिक सहायता
अनुदान की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में होगी अंतरित, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की पहल

रायपुर, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़ने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई-रिक्शा खरीदने पर 1,50,000/- या ई-रिक्शा क्रयमूल्य की 60 प्रतिशत राशि जो भी अधिकतम हो उक्त राशि का अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधीन छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना शुरू की गई है। योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुदान की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। इस सहायता से महिला श्रमिकों को आजीविका का नया साधन उपलब्ध होने के साथ ही उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की उन महिला निर्माण श्रमिकों को मिलेगा, जो संबंधित निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। योजना में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के स्व-सहायता समूहों को भी शामिल किया गया है। ई-रिक्शा खरीदने के लिए मिलने वाली एक लाख रुपए की अनुदान राशि का उपयोग केवल ई-रिक्शा क्रय करने के लिए ही किया जा सकेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदकों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें पहचान पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रति, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण तथा ई-रिक्शा की रसीद शामिल हैं। आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियां सही और पूर्ण रूप से भरना आवश्यक होगा।
योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं अथवा किसी भी चॉइस सेंटर या श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण एवं स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। आवेदन स्वीकृत होने पर आवेदक को इसकी सूचना दी जाएगी।
योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग, खंड-तीन, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर में संपर्क कर सकते हैं। विभाग के दूरभाष क्रमांक 0771-2443513 तथा हेल्पलाइन नंबर 0771-2443515 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त हेल्पडेस्क ईमेल cglcwfiw@gmail.com  के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है।

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